महासमुंद। संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए नई बीमा पॉलिसी शुरू की जा रही है। जिसके तहत संग्राहक परिवार के मुखिया की आकस्मिक मौत होने पर दो लाख रूपए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
नई बीमा पॉलिसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व वन मंत्री मोहम्मद अकबर का आभार जताते हुए संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने बताया कि इस बीमा योजना के लिए दस लाख 13 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों का विवरण एलआईसी को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु, दुर्घटना से मौत तथा पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएगी। मुखिया की आयु 50 वर्ष से कम होने पर आकस्मिक मौत पर दो लाख रूपए, दुर्घटना में मौत होने पर चार लाख, पूर्ण विकलांग होने पर दो लाख तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह परिवार के मुखिया की आयु 51 से 59 वर्ष के बीच होने पर सामान्य मृत्यु पर 30 हजार, दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांग होने पर 75 हजार, आशिंक विकलांग होने पर 37 हजार 500 की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए एलआईसी के माध्यम से बीमा किया जा रहा था लेकिन केंद्र ने इसे बंद कर दिया। लिहाजा प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के परिवार की सुध लेते हुए नई बीमा पॉलिसी शुरू करने की कवायद शुरू की है।

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