1 अप्रैल के साथ ही देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही देश में कई नई चीजें भी लागू हो गई है. इसमें एक अहम चीज भी है, जो कि सिर्फ मोदी सरकार ही लागू कर सकी है. वहीं इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया था. जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले है, उनको इसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी भी है. आइए जानते हैं इसके बारे में…

इनकम टैक्स रिटर्न
दरअसल, बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ऐलान किया गया था कि नए टैक्स रिजीम से जो भी टैक्स दाखिल करेगा, उसमें सात लाख रुपये की सालाना आय तक के लोगों को कोई भी टैक्स दाखिल नहीं करना होगा. इसका मतलब था कि सात लाख रुपये की सालाना आय तक के लोगों का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. अब यह प्रावधान आज से लागू हो चुका है.

कोई टैक्स नहीं
इसके साथ ही ऐसा देश में पहली बार होगा जब लोगों को सात लाख रुपये की सालाना आया पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. रिबेट के साथ लोगों को ये सुविधा मिल रही है. वहीं नए टैक्स रिजीम में सरकार की ओर से कई बदलाव भी किए गए थे जो कि आज से लागू हो चुके हैं. इसके तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था.

टैक्स स्लैब
नए टैक्स रिजीम के मुताबिक 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई दर लागू नहीं है. वहीं 3-6 लाख रुपये की सालाना आया पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा.

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