छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम अंतर्गत वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए एवं मछलियों के संरक्षण के लिए 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। प्रदेश के सभी नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियां जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब व जलाशय में निर्मित किए गए केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने व अधिनियम अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है। इसके अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

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