मध्यप्रदेश शासन से आदेश जारी होने के 2 घण्टे के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने भी जुलाई 23 से पेंशनरों एवं परिवार पेंशनर्स को 4% प्रतिशत महंगाई राहत की किस्त देने के आदेश जारी कर दिया. जबकि आदेश केन्द्र के देय तिथि जनवरी 23 जारी होना था.इस तरह 6 माह का एरियर न देकर हर बार की तरह एरियर राशि हजम कर ली गई. इसके पहले भी जुलाई 23 से 5% महंगाई राहत किस्त के आदेश जारी किये गए थे जो जुलाई 22 से लम्बित था. उसमें भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा चाही गई तिथि से न देकर उसका भुगतान भी जुलाई 23 से देने के आदेश जारी करने से पेंशनर 1 साल के एरियर से वंचित हो गए. छत्तीसगढ़ सरकार के लगातार गत 5 वर्षो से केन्द्र सरकार द्वारा देय तिथि से एरियर भुगतान नही करने से पेंशनरों को हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है.इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एरियर भुगतान करने आदेश जारी नहीं करने से राज्य के पेंशनरों घोर असन्तोष है. आज बिना एरियर जारी 4% प्रतिशत महंगाई राहत को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन ने नाराजगी जाहिर किया है. जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव और पेंशनर फेडरेशन से जुड़े छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनर्स एसोशियेसन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आदेश में संशोधन करने और एरियर सहित आदेश जारी करने हेतु वित्त विभाग को निर्देश दिए जाने की मांग की है.