भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अतः निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर विनीत नंदनवार के आदेशानुसार जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालयो, भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों को प्रतिबंधित किया गया है। अतः जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेगें। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख और नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय…
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