रायपुर। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के लागू होने के बाद राजनैतिक दल, प्रत्याशी या उनसे संबंधित धन राशि के लेन देन पर निर्वाचन आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। प्रत्याशी या उनके एजेेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक की धन राशि प्राप्त होने पर उसे जप्त किया जाएगा। इसी प्रकार चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेन्ट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10 हजार रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार समाग्री, पोस्टर, दवाईयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी जप्त कर लिया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अबतक की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने सातों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विस्तृत जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों की चुनावी खर्च पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रूपये तक नगद रख सकेेंगे, परंतु इसके लिए उन्हे पार्टी के कोषाध्यक्ष से लिखित प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान बिना प्रमाण-पत्र के पाई गई राशि भी जप्त की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भुरे ने विधानसभा चुनाव के दौरान बैंको से होने वाले संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग कर जानकारी भी लेने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों को संदेहास्पद लेन-देन की दैनिक रिपोर्ट जमा करने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के दौरान यदि किसी बैंक अकाउंट में संदेहास्पद गतिविधि होती है तो उसकी जानकारी निर्वाचन व्यय शाखा और कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने बताया कि विगत दो माह में किसी बैंक अकाउंट में यदि 1 लाख रुपए से अधिक का असामान्य लेन-देन किया जाता है तो उसे संदेहास्पद माना जाएगा। साथ ही प्रत्याशी, उनकी पत्नि या रिश्तेदार द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक का लेन-देन किया जाता है तो उन्हें शपथ-पत्र जमा करना होगा जिसका प्रारुप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेब साईट पर उपलब्ध है।
विधानसभा चुनाव के दौरान किसी अकाउंट से जिले या विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों के अकाउंट में असामान्य रुप से आरटीजीएस के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जाती है और ऐसा लेन-देन पहले न किया गया हो तो वह भी संदेहास्पद माना जाएगा। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों से किसी अन्य प्रकार की संदेहास्पद गतिविधि की दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि निर्वाचन के दौरान बैंक खातों से संदिग्ध लेन-देन, किसी खाते से अचानक बड़ी रकम की जमा एवं निकासी आदि पता चलने पर तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाए। उन्होंने बैंको की कैश कैरियर वाहनों को भी निर्धारित मापदण्डों और सुरक्षा के साथ संचालित करने के निर्देंश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि विशेषकर निजी और व्यवसायिक बैंकों के कैश कैरियर वाहन बैंकों द्वारा दी गई राशि का ही परिवहन करें, राशि का पूरा हिसाब रखें। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाने पर बैंक प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवैध रूप से साड़ी, किचन सामान जैसी दूसरी सामग्रियों की बड़ी संख्या में आवाजाही पर भी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा तथा सभी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंंग ऑफिसर और नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031