कोरिया। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराने के लिए अवस्थित समस्त देशी, विदेशी तथा कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा एफ.एल 4(क) क्लब बार को बंद रखने के लिए मतदान दिवस 17 नवम्बर के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखने निर्देष देते हुए इस तिथि को शुष्क अवधि व शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि तक मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
छत्तीसगढ़ : 15 नवम्बर शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे शराब दुकानें
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