रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने विधानसभा चुनाव के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर  तक शूष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने आदि बंद रखने के आदेश दिए है। विधानसभा चुनाव 2023 संबंधी कार्य निर्विध्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के निर्देश अनुरुप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त २ाक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान समाप्ति 17 नवंबर सायं पांच बजे से 48 घंटे पूर्व से अर्थात 15 नवंबर सायं पांच बजे से 17 नवंबर  तक २ाुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकाने, विदेशी मदिरा दुकाने, होटलबार, असैनिक विनोदगृह को उक्त २ाुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए है। उक्त अवधि में मदिरा की कोई भी दुकान, रेस्तरां, होटल, क्लब और मदिरा बेचने, परोसने वाले प्रतिष्ठानों को, किसी भी व्यक्ति चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।

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