कल यानी 1 जनवरी से साल 2024 का आगाज होने जा रहा है और देशभर में इसकी धूम है. साल बदलने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले साबित होंगे.
- LPG सिलेंडर के बदलेंगे दाम!
हर महीने की तरह नए साल के पहले महीने की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को देश के लोगों की निगाहें भी LPG Price में होने वाले बदलाव पर टिकी हैं. दरअसल, रसोई गैस की कीमतों में होने वाले चेंज का सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है. बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी. हालांकि, रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG Cylinder के दाम में लंबे से बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसकी कीमतों में नए साल पर राहत मिल सकती है. - बैंक लॉकर एग्रीमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है. इसके तहत यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और ये डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो रही है. आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट संशोधित करा लें, अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है. - UPI यूजर्स ध्यान दें
1 जनवरी की तारीख यूपीआई पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास है. दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी UPI आईडी को बंद करने का फैसला लिया है, जिनका इस्तेमाल पिछले एक साल या इससे ज्यादा समय से नहीं किया जा रहा है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा. अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उससे तुरंत ट्रांजेक्शन कर लेना चाहिए. - नया सिम कार्ड लेने के लिए KYC
पहली जनवरी से होने जा रहे बदलावों की लिस्ट में अगला टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित KYC प्रोसेस को खत्म करने जा रहा है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह अब सिर्फ डिजिटल KYC यानी E-KYC अनिवार्य होगी. - अपडेटेड ITR Filing
इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया है, उनके पास इसे करने के लिए 31 दिसंबर यानी आजभर का मौका है. इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड ITR दाखिल किया जा सकता है. जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग-अलग होता है. अगर टैक्सपेयर्स की आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. जबकि 5,00,000 रुपये से कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपये होगी.
ये चेंज भी लिस्ट में शामिल
इन 5 बड़े बदलावों के अलावा भी कई ऐसे चेंज 1 जनवरी से देखने को मिलेंगे, जो सीधा आपके ऊपर असर डालेंगे. इनमें बीमा कंपनियों के लिए नए नियम शामिल हैं. बीमा नियामक इरडा ने Insurance Firms से कहा है कि वे ग्राहकों को पॉलिसी से जुड़ीं प्रमुख जानकारियां अलग से उपलब्ध कराएं. इसके अलावा 1 जनवरी 2024 से देश में वाहन खरीदना महंगा हो सकता है. कार निर्माता कंपनियों मारुति, महिंद्रा, किआ, हुंडई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी तक बढ़ोतरी की तैयारी की है. इसके साथ ही जनवरी महीने में बैंकों में बंपर छुट्टियां हैं और इस महीने 16 दिन बैंक बंद रहेंगे.