डीए और एचआरए बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अब ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट में बढ़ोतरी की है। बता दें कि पहले ये लिमिट 20 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। ऐसे में अब आपको 25 लाख रुपये तक की अमाउंट वाली ग्रेच्युटी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।
ग्रेच्युटी का लाभ कैसे मिलेगा?
किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने के बाद आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं। ये कंपनी की ओर से दी जाती है। नए फॉर्मूले के अनुसार, आप 5 साल की जगह अगर किसी कंपनी में 1 साल रुकते हैं तो वहां भी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। हालांकि इस पर भी नए फॉर्मूला लाने की की बात चल रही है। जल्द इसपर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर ये फैसला आ जाता है तो प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी का पैसा पाने के लिए एक कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक एक ही संस्थान में काम करना होता है। आमतौर पर यह पैसा तब मिलता है जब वो कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर वह रिटायर होता है। वहीं, अगर कर्मचारी के साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी को ग्रेच्युटी दी जाती है।

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