रायपुर. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी कर समस्त मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देशित किया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एस्मा कानून लागू होने के दौरान हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध किये गये बर्खास्तगी की कार्यवाही को, समस्त नियमों को शिथिल करते हुए, शून्य घोषित किया गया है। उक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हुई अनुपस्थिति अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए किया जाये। साथ ही यदि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के अवकाश लेखा में अर्जित अवकाश उपलब्ध न हो तो असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाये।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 11 अगस्त 2023 को एक दिवसीय हड़ताल एवं 21 अगस्त 2023 से अनिश्चित कालीन आंदोलन पर गए थे।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत
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