कोरिया। जिला निर्वाचन एवं दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया की छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव संपादित किए जायेंगे जिसमे से तीसरे चरण 07 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसी कड़ी में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए अंतिम तिथि 12 अप्रैल, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नामांकन पत्रों की संविक्षा की अंतिम 20 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, मतगणना की तिथि 04 जून निर्धारित की गई है।
जिले में लागू हुई आदर्श आचार संहिता :
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने बताया है कि कोरबा लोकसभा निर्वाचन हेतु चुनाव संबंधी सारी प्रारंभिक तैयारियां, प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो गई हैं। अतएव जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला दण्डाधिकारी लंगेह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- कोरिया जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। कोरिया जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारे बाजी की जाएगी। जिले के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़ें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा।
कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आम सभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा। जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक के उम्र वाले मतदाताओं और इसे दिव्यांगजन जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है उन्हे होम वोटिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031