दंतेवाड़ा । चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कर्मियों को धूप से बचाने के लिए पंडाल बनाने व उन्हें चाय नाश्ता व जलपान की व्यवस्था की रकम मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने खुद खा लिया। न तो मतदान कर्मियों के चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और ना ही भीषण गर्मी में मतदान कर्मियों को धूप से बचाने तिरपाल लगाया गया। यहां तक के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरंदुल को निलंबित कर दिया है। नगर पालिका परिषद किरंदुल में पी.आर कोर्राम प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के द्वारा नगरी निकाय क्षेत्र किरंदुल के अंतर्गत आने वाले 21 मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं जिम मतदान केंद्रों में तिरपाल लगाने, मतदान कर्मियों के नाचते हुए पीने के पानी की व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया था। इस हेतु राशि भी आवंटित की गई थी और उनसे कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा की गई थी।लेकिन प्रभारी सीएमओ कोर्राम के द्वारा दायित्व का निर्वहन न कर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समय सीमा के कार्य के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही बरती है। जिसे सिविल सेवा आचरण नियम के नियम 3 (क) एवं सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम के नियम 9(1) के तहत दंडनीय है। अतएव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 ( क) के तहत जिले में निर्वाचन के संचालन एवं पर्यवेक्षक के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पी आर कोर्राम प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद की किरंदुल तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Advertisement Carousel
Share.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031