रायपुर। बाराती और घराती लड़कों के बीच डीजे पर नाचने की बात को लेकर उपजे विवाद में मारपीट के दौरान दो युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने पॉच आरोपियों को किया गिरफ्तार किया है। जिसमें दो नाबालिग बालक भी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि, 21 अप्रैल को ग्राम छतौद निवासी चंद्रकुमार ध्रुव अपने परिजन एवं गांव के अन्य लोगों के साथ बारात लेकर ग्राम भैसबोड़ निवासी टिकेश्वर ध्रुव के घर आये थे। जो बारात स्वागत कर डीजे एवं बाजा में बाराती एवं घाराती के लड़के लोग नाचते गाते दुल्हन के घर की तरफ जा रहे थे, तभी दुल्हन के घर के कुछ दूर पहले चौक के पास बाराती एवं घराती लड़कों बीच नाचने गाने की बात को लेकर विवाद और मारपीट हो गई। तभी मृतक रविकुमार तारक अपने पास रखे चाकू से बारात में आये लड़के मृतक राकेश ध्रुव के सीने में मार दिया। इसके अलावा हरिप्रेम निर्मलकर को पेट के पास चाकू मारकर घायल कर दिया।
इलाज के दौरान हुई मौत
राकेश ध्रुव एवं हरिप्रेम निर्मलकर को मारते देखकर एक नाबालिग बालक और आरोपी नरोत्तम ध्रुव ने गुस्से में आकर मृतक रविकुमार तारक को पकड़कर चैनसिंह साहू पीछे से हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था उसी समय आरोपी नरोत्तम ध्रुव अपने पास रखे चाकू को निकालकर मृतक रविकुमार तारक के पेट में मारकर दोनों आरोपी वहां से भाग कर बाराती गाड़ी में जाकर बैठ गये। मृतक रविकुमार तारक को घायल अवस्था में इलाज के लिए बठेना अस्पताल धमतरी ले गये, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शव पंचनामा कार्यवाही बाद मर्ग डायरी प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 302 भादवि० कायम कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों को पकड़ने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विवेचना के दौरान चौकी बिरेझर पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों के पतासाजी के लिए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया,जिस पर आरोपियों को चिन्हांकित भी किया गया। संदेहियों से पूछताछ किया गया एवं वहां उपस्थित साक्षियों से कथन के आधार पर चाकू मारने वाले आरोपियों की पता तलाश कर पहचान कार्यवाही कराया गया है। आरोपीगण मृतक रवि तारक की हत्या आरोपी नरोत्तम ध्रुव पिता नारायण ध्रुव एवं आयुष साहू पिता शिवदयाल साहू एवं पोखराज यादव पिता मोहन यादव एवं दो विधि से संघर्षरत बालकों को पहचान कराया गया।
आरोपी भेजे गए जेल, नाबालिक कशोर न्याय बोर्ड भेजा गया
आयुष साहू द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू व आरोपी नरोत्तम ध्रुव द्वारा जानबूझकर साक्ष्य छुपाये जाने पाये जाने पर आरोपीगणों की कृत्य अपराध धारा घटित करना पाये जाने से विरुद्ध चौकी बिरेझर थाना कुरूद में अप०क्र०-220/24 धारा-302,201,34 भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर एवं विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है।
ये हैं आरोपी :
नरोत्तम ध्रुव पिता नारायण ध्रुव उम्र 18 वर्ष 05 माह ग्राम छतौद थाना तिल्दा जिला रायपुर
आयुष साहू पिता शिवदयाल साहू उम्र 19 वर्ष ग्राम हीरमी थाना सुहेला जिला बलौदाबाजार
पोखराज यादव पिता मोहन यादव उम्र 21 वर्ष ग्राम सरसोपुरी थाना अर्जुनी जिला धमतरी
इनके अलावा दो नाबालिग बालक शामिल हैं।

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