बिलासपुर । कलेक्टर अवनीश शरण ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाण्डेय के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पाण्डेय अधिकांश समय संस्था के निरीक्षण के दौरान गायब रहे। छात्रावास के बच्चों के अनुसार उन्हें नाश्ता नहीं मिलता और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। काम भी रूचि नहीं दिखाने पर चार्ज देने के आदेश जारी किये गए। लेकिन उन्होंने चार्ज भी नहीं दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के कई आदेशों की अवज्ञा की गई। कर्तव्यहीनता के लिए जारी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। देवेन्द्र पाण्डेय को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरित काम करने पर निलंबित कर दिया गया है। उनका इस दौरान मुख्यालय एसीटीडब्ल्यू कार्यालय बिलासपुर होगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
छात्रावास अधीक्षक निलंबित, निलंबन आदेश जारी
July 16, 2024
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