सारंगढ़ बिलाईगढ़। आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में मंगलवार को आबकारी वृत्त सारंगढ़ को सूचना मिली की ग्राम छिछपानी से लगे जंगल में नाला तथा तालाब के पास भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है, जिसे आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है। सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे वहा पर कच्ची महुआ शराब बन रहा था।कच्ची महुआ शराब 235 लीटर तथा नाला किनारे, तालाब के पास तथा जंगलों में छिपा कर रखे बोरियो में भरा महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 4800 किलोग्राम है को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है। आरोपी मौके पर नहीं होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा, वृत्त प्रभारी आब.उप. हाबिल खलखो,आबकारी आरक्षक गणेश धीरज, मोहनलाल चौहान, का उल्लेखनीय योगदान रहा।

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