रायपुर । राज्य सरकार राजस्व न्यायालयों के कामकाज में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ने नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रस्तावित नियमों पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

नए नियम: ‘राजस्व न्यायालयों की कार्यपद्धति के नियम, 2024’
इन नए नियमों का नाम ‘राजस्व न्यायालयों की कार्यपद्धति के नियम, 2024’ रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन नियमों में जमीन से संबंधित मामलों की सुनवाई और उनके निराकरण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। नए नियमों का उद्देश्य राजस्व मामलों को तेजी से सुलझाने की प्रक्रिया को सशक्त और प्रभावी बनाना है।

निराकरण में आएगी तेजी
अधिकारियों का मानना है कि इन नए नियमों के लागू होने से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज होगी। यह बदलाव राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार की यह पहल राजस्व न्यायालयों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के साथ-साथ लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से की जा रही है।

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