कहा: जमानत नहीं देने का ठोस आधार होना चाहिए
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में झूठी मुकदमेबाजी के बढ़ते चलन पर गहरी चिंता जताते हुए अग्रिम जमानत के एक मामले में सशर्त जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठे मुकदमों की संख्या में हो रही वृद्धि को लेकर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि झूठे आरोपों के जरिए किसी को बदनाम करने या जेल भिजवाने की कोशिश अब आम होती जा रही हैं, जो न्याय के लिए गंभीर खतरा है।
अग्रिम जमानत को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो कि आरोपी फरार नहीं होगा और जमानत मिलने पर कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो उसे जेल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नए कानूनों में न्यायालय को अधिक अधिकार दिए गए हैं ताकि ऐसे मामलों में सही निर्णय लिया जा सके, जहां प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वियों को झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।