बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन हेतु दिशा-निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये है। निर्देशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल में दिनांक 31 अक्टूबर तक पंजीयन एवं पंजीकृत फसल के साथ रकबे में संशोधन की कार्यवाही किया जाना है। किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से धान का विक्रय किया जावेगा, जिसके लिये किसान पंजीयन अविधि के दौरान किसान का एवं उसके नामिनी का आधार नम्बर लिया जावेगा। नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा।
किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है जो समिति स्तर पर संशोधन किसान द्वारा कराया जावेगा। साथ ही इस वर्ष नवीन पंजीकृत कृषकों से भी नॉमिनी की जानकारी एकत्रित की जावेगी। दिनांक 30 सितम्बर की स्थिति में जिले में 574 नवीन कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया है। पूर्व खरीफ वर्ष के 1,05,558 कृषकों का पंजीकृत रकबा 1,18,136 हेक्टेयर के कैरी फॉरवर्ड की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं शेष पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों के पंजीयन कैरी-फॉरवर्ड प्रक्रियाधीन है। अतः जिले के समस्त ऐसे किसान जिनका इस वर्ष नॉमिनी परिवर्तन, रकबा संशोधन, नवीन पंजीयन सम्बन्धित कार्य कराना है, के द्वारा अपने सम्बन्धित समिति में दिनांक 31 अक्टूबर 2024 के पूर्व उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करा सकते है।
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.



















