कोरबा। केन्द्र शासन द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि राह योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एन.एफ.डी.पी. पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एन.एफ.डी.पी. पंजीयन का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक /मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान के डेटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। भविष्य में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु एन.एफ. डी. पी. पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। उक्त कार्य अंतर्गत मछली पालन/मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेन्टर (च्वाईस सेन्टर) के माध्यम से किया जाना है। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जावेगा। पंजीयन के पश्चात मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खाते में 80/- रुपये शासन की ओर से प्राप्त होंगे तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18/- रुपये कमीशन के रूप को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) में एंट्री कार्य कराया जाना है। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. अनिवार्य होगा। पंजीयन पश्चात प्रारंभ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा कृषकों का मत्स्य विभाग सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। कोरबा जिले में पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) द्वारा 151 मत्स्य कृषकों का पंजीयन किया जा चुका है। कोरबा जिले के सहायक संचालक मछली पालन द्वारा सभी मत्स्य कृषकों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए 9424221201 में संपर्क किया जा सकता है।
मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को कराना होगा एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीयन
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