भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 13 नवम्बर को प्रातः सात बजे से 20 नवम्बर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)ख के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
रायपुर दक्षिण उपचुनाव: 13 से 20 नवम्बर तक एग्जिट पोल प्रतिबंधित
[metaslider id="184930"
Previous Articleरात को बचे हुए चावलों से बनाएं बच्चों के लिए कुरकुरे, शेफ संजीव कपूर की रेसिपी करें ट्राई
Next Article दिवाली से पहले राजधानी में दो-दो हत्याओं से हड़कंप
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.













