भिलाई । नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शनिवार को चाइनीज मांजा बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। सरकार द्वारा प्रतिबंद लगाए जाने के बाद भी भिलाई में धडल्ले से चाइनीज मांजा बेचा जा रहा था। एक दिन सुपेला में एक युवक इसकी चपेट में आने से घायल हो गया। इसके बाद भिलाई निगम ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की औा चाइनीज मांजा बेचने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पक्षियों, इंसानो और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस आदेश के उल्लंघन पर 5 साल की जेल, एक लाख जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है।

छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चीनी धागों की खरीद और बिक्री के मद्देनजर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे दंडनीय अपराध करार दिया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं का उपयोग करते हुए इसकी खरीद, बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति और उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर, आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय  ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों को नायलॉन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए आदेशित किया। इसी कड़ी में शनिवार को निगम भिलाई क्षेत्र में पतंग विक्रेताओं के यहां दबिश दी गई। कुछ व्यापारी नायलॉन चाइनीज मेाझा बेचते हुए पाए गए।

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