बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ एवं मड़ई का अतिरिक्त प्रभार देख रहे पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। जनदर्शन में मिली शिकायत पर कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। मामले की जांच उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन आदेश जारी किया है।
सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के अनुसार मस्तूरी तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास जिन्हें ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री श्रीवास द्वारा गंभीर लापरवाही बरतते हुए ग्राम पंचायत मड़ई में राशनकार्ड हितग्राही श्रीमती फिरतीन बाई पति स्व. दरबार एवं अन्य 4 जीवित हितग्राहियों को मृत बताकर प्रतिवेदन खाद्य नियंत्रक शाखा बिलासपुर को भेजा गया। इस आधार पर हितग्राहियों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया गया था। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोप सही पाया गया। शासन की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के पालन में पंचायत सचिव द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतना पाया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी के प्रस्ताव पर कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास को पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 (1) के तहत 24 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास का मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नवागांव के पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत भिलाई का अतिरिक्त प्रभार एवं ग्राम पंचायत कुकदा के पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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