केरल की एक अदालत ने रविवार को पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है. Live Law ने इस संबंध में जानकारी दी है.

Live Law ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा- केरल की एक अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. वारंट कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर किया गया है. दिव्य फार्मेसी के खिलाफ केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर आपराधिक मामले में उनकी गैर-हाजिरी के बाद वारंट जारी किया गया है. 15 फरवरी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया.

इससे पहले अदालत (पलक्कड़ जिला न्यायालय) ने आरोपियों को 1 फरवरी को उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया था.

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