सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि डबल केज व्हील युक्त वाहनों के सड़कों पर आवागमन से सड़कों का अत्यधिक क्षरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप सड़कें खराब हो जाती हैं तथा नवनिर्मित सड़कों को भी समय पूर्व मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे खराब सड़कों से दुर्घटना की संभावना एवं आमजन के लिए समस्या उत्पन्न होती है, जिससे शासन को न केवल वित्तीय हानि होती बल्कि शासन की छवि भी धूमिल होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत सड़कों पर डबल केज व्हील युक्त वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने इस आदेश को पालन करवाने और नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिले के एसपी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ/स), जिला परिवहन अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) सारंगढ़ और बिलाईगढ़, सभी तहसीलदार (कार्यपालिक दण्डाधिकारी), सभी थाना प्रभारी को आदेशित किया है।

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