कोंडागांव। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन केन्द्र बांसकोट में लापरवाही बरतने एवं धान खरीदी में फर्जी एंट्री कर तथा फर्जी ऋण वितरण कर शासन एवं समिति के साथ धोखाधड़ी करने एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण जसराज शार्दूल को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम 16.4 के तहत दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की गयी है।
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 1 में पारित निर्णय के अनुसार जसराज शार्दूल को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम 16.5 (3) के तहत् तत्काल प्रभाव से प्रभारी समिति प्रबंधक के पद से हटाया गया है।
धान खरीदी में फर्जी एंट्री… फर्जी ऋण वितरण… हटाए गए प्रभारी प्रबंधक
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