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छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में बड़ा फैसला लेते हुए विदेशी मदिरा पर लगने वाले “अतिरिक्त आबकारी शुल्क” को समाप्त कर दिया है। यह शुल्क पहले छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मदिरा क्रय दर पर 9.5% की दर से लागू था।

इस फैसले से खासतौर पर मीडियम और हाई-रेंज की विदेशी मदिरा की फुटकर कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे अन्य राज्यों से मदिरा की तस्करी पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को अधिक किफायती दरों पर विदेशी मदिरा उपलब्ध हो सकेगी।

शुल्क समाप्त करने के परिणामस्वरूप विभिन्न ब्रांड्स की विदेशी मदिरा की कीमतों में ₹40 से ₹3000 तक की कमी आने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के इस कदम से राज्य में शराब बिक्री में बढ़ोतरी के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है।

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