स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के बीईओ केके ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

क्या है मामला:
केके ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोरलेन सड़क परियोजना में भूमि अधिग्रहण के एवज में राज्य शासन से प्राप्त 16 लाख 61 हजार 163 रुपये की मुआवजा राशि को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दो वर्षों तक अपने पास रखा। इसके अलावा, उन्होंने अनुपस्थित अवधि का वेतन भी बिना अवकाश स्वीकृति के आहरित किया, जो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और कोषालय संहिता के नियमों का उल्लंघन है।

गंभीर लापरवाही और कदाचार:
जांच में केके ठाकुर के आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना गया है। उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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