भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जारी विज्ञप्ति में बताया हैं कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के करीब 8 लाख पेंशनरों और परिवार पेंशनर्स , मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मध्यप्रदेश राज्य में पेंशनरों ने हाईकोर्ट में परिवाद दायर कर रखा है फिर भी दोनों राज्य इसे विलोपित करने में कोई रुचि नहीं ले रहे है इसे 25 साल से लटका कर रखे हुए है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु सुशासन तिहार 2025 में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आव्हान पर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग को लेकर प्रदेश में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों ने हजारों की संख्या में गांव से लेकर राजधानी तक निर्धारित प्रोफार्मा में आन लाइन और ऑफ लाइन प्रक्रिया अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया है। राज्य के पेंशनरों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया है। इसी कड़ी में सुशासन तिहार 2025 के तहत उद्योग विभाग के सेवानिवृत महाप्रबंधक भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के आजीवन सदस्य सी एस पाण्डेय द्वारा धारा 49 को हटाने हेतु नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग में प्रस्तुत उनके आवेदन को औचित्यहीन बताकर नगर निगम भिलाई ने कार्यवाही शेष नहीं होना बता दिया है और उपायुक्त नगरनिगम भिलाई ने संबंधित को पत्र भेजकर इस बात से अवगत करा दिया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि आवेदन निराकरण के नाम पर सुशासन तिहार में राज्य के अधिकारी बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। इसका एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे बताया है कि राजधानी रायपुर के 86 वर्षीय पेंशनर राजातालाब निवासी हायर सेकेंडरी स्कूल मोवा से सेवानिवृत प्रिंसिपल जफर अमजद ने भी आफ लाइन आवेदन देकर सामान्य प्रशासन विभाग का उल्लेख करते हुए धारा 49 को विलोपित करने की मांग की है। उनको नगरनिगम जोन 4 में बुलाकर बताया गया कि उनका आवेदन निराकृत हो गया है और उन्हें उसकी जानकारी लिखित में दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया था कि उनका पेंशन प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। जब जफर अमजद ने उन्हें बताया कि उनका कोई पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है और मेरा मांग सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित है और उन्होंने उस लिखित प्रपत्र को लेने से इंकार कर दिया। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने सभी पेंशनरों को आगाह किया है कि इस मामले पर इस तरह के निराकरण संबंधी लिखित प्रपत्र को स्वीकार न करें साथ ही उन्होंने सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारीयों से निवेदन किया है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ भी निराकरण नहीं करें। छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन तिहार की अच्छी योजना बर्बाद न करें और पेंशनरों धारा 49 को विलोपित करने संबंधी आवेदन को शासन तक अग्रेषित करे ।इस अवसर पर राज्य के लोगों को सही सुरक्षित न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करें ताकि लोगों की भावना सरकार प्रति सकारात्मक बनी रहे।

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