Monday, December 8

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए 14 मई 25 के बेक डेट से आज प्रसारित 3% महंगाई राहत (डीआर) के आदेश को पेंशनरों के हक पर डाका करार दिया है। इस आदेश के जरिए एकबार फिर हर बार की तरह 8 माह का एरियर हजम कर गए। यह एक तरफ मोदी के गारंटी के विपरीत निर्णय के साथ साथ पेंशनरों और परिवार पेंशनरों हित के साथ घोर अन्याय है। राज्य के बजट से रिटायर ब्यूरोक्रेट और बिजली के कर्मचारियों को जुलाई 24 से डीआर लाभ दिया गया है फिर राज्य सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है यह यक्ष प्रश्न है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बारे में शीघ्र मुख्यमंत्री से भेंट कर विरोध व्यक्त करेंगे। साथ ही प्रधान मंत्री को मोदी गारंटी के तहत किए गए वादा को याद दिलाते हुए राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों के साथ किए जा रहे अन्याय रोकने हेतु पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा।

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