छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब नागरिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाइस नंबर को नए वाहन में दोबारा उपयोग कर सकेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

कैसे मिलेगी सुविधा
परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इस नई व्यवस्था की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जिन नागरिकों के पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन विधिपूर्वक रद्द हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए एनओसी वाले वाहन में वही नंबर फिर से ले सकेंगे।

क्या है प्रक्रिया
वाहन मालिक को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
यह सुविधा नॉर्मल (नॉन-फैंसी) नंबर के लिए भी उपलब्ध होगी।
सेवा केवल नए वाहन या दूसरे राज्य से स्थानांतरित वाहन पर लागू होगी।
पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अन्य वाहनों के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी।

क्यों है यह फैसला खास
यह निर्णय नागरिकों को अपना मनपसंद नंबर दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। पुराने नंबर से जुड़ी भावनात्मक या व्यावसायिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा।

इस सुविधा से राज्यभर में वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी और नंबर आरक्षण को लेकर चल रही जटिलताओं में भी कमी आएगी।

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