What's Hot

कोरबा । जिले में प्रतिबंधित अवधि के दौरान अवैधानिक रूप से मछली परिवहन करने वालों पर मछली पालन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

शनिवार को विभाग को सूचना मिली थी कि अम्बिकापुर से कोरबा आ रही एक यात्री बस में चोरी-छिपे मछली की ढुलाई की जा रही है। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए विभागीय टीम ने जय बजरंग बस सर्विस की बस क्रमांक CG 15-AB 0731 को गोपालपुर के पास रोककर तलाशी ली।

जांच के दौरान बस से एक थर्माकोल बॉक्स में मछली बरामद हुई, जिसे लावारिस हालत में रखा गया था।
जांच के दौरान जब मछली से भरे बॉक्स के संबंध में बस स्टाफ और यात्रियों से पूछताछ की गई, तो कोई भी व्यक्ति उसका स्वामी नहीं निकला।

मछली पूरी तरह लावारिस हालत में पाई गई, जिससे यह आशंका प्रबल हो गई कि मछली की तस्करी छिपाकर की जा रही थी ताकि प्रतिबंध के नियमों से बचा जा सके। मछली पालन विभाग ने तत्काल मौके पर ही मछली जब्त करने की कार्रवाई की।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर वर्ष कुछ महीनों के लिए मछली पालन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि जलाशयों में प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। यह प्रतिबंध आमतौर पर मानसून के दौरान लागू रहता है, जब जलाशयों में मछलियों का प्रजनन काल होता है।

इस दौरान मछली का शिकार, परिवहन और बिक्री पूर्णतः निषिद्ध होती है। मछली पालन विभाग द्वारा ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाती है और शिकायत मिलने पर मौके पर जांच व कार्रवाई की जाती है। कोरबा में हुई यह कार्रवाई उसी निगरानी का हिस्सा थी।
विभाग की इस अचानक कार्रवाई से अवैध मछली परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि मछली की तस्करी के लिए सामान्य यात्री बसों का उपयोग कर अवैध व्यापार को अंजाम दिया जा रहा था ताकि शक की गुंजाइश न हो। लेकिन मछली पालन विभाग की सख्ती के चलते अब इस धंधे में शामिल लोगों की चिंता बढ़ गई है।
मछली पालन विभाग के अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंध के दौरान किसी भी तरह से मछली का परिवहन, बिक्री या संग्रह करना नियमों के विरुद्ध है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जब्त मछली को नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि उसका कोई अवैध उपयोग न हो सके।

विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी स्थान पर प्रतिबंधित अवधि में मछली के अवैध परिवहन या विक्रय की जानकारी मिले तो तत्काल मछली पालन विभाग या प्रशासन को सूचित करें।

इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार प्रतिबंधित अवधि में मछली संरक्षण के लिए पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031