शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला घोषित नहीें किया था। बचाव पक्ष ने जमानत तर्क देतेे हुए बताया है कि शराब घोटाले के आरोपित लक्ष्मीनारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि अनके पक्षकार का शराब घोटाले और मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है। अभियोजन पक्ष ने बताया है कि शराब घोटाले के तहत अवैध वसूली की रकम चैतन्य के पास पहुंचती थी। वह करीब 1,000 करोड़ रूपये के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपित है। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर ही 18 जुलाई 2025 को छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है।
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