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शहर के गुमट मोहल्ले में आठ वर्ष पूर्व हुई थी पूनम की गला घोटकर हत्या

एडीजे कोर्ट बाड़ी ने 8 साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया है। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के लिए मृतका के ससुर, सास और पति को दोषी माना है। जिन्हें निर्मम हत्या के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामला 11 जून 2017 की रात का है। बाड़ी शहर के गुमट होली डांडा मोहल्ला निवासी विवाहिता पूनम पत्नी राजकुमार हरिजन की संदिग्ध मौत होने पर दूसरे दिन सुबह सूचना पर बाड़ी पहुंचे। आगरा जिले के पिनाहट कस्बा निवासी मृतका के भाई संजय पुत्र लाखन सिंह हरिजन और परिजनों ने कोतवाली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पति राजकुमार, ससुर मानसिंह, सास बबिता के साथ ससुराल के अन्य लोगों पर शादी के दौरान दहेज में बाइक और दो लाख रुपए नहीं देने पर पूनम की गला घोटकर हत्या की आशंका व्यक्त की थी। उक्त मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करते हुए मामला एडीजे कोर्ट में पेश किया जहां यह विचाराधीन था।

गुरुवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। जिसमें पूनम की शादी के 3 वर्ष बाद दहेज के लिए परेशान करने और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में उसके पति राजकुमार पुत्र मानसिंह हरिजन, ससुर मानसिंह और सास बबिता पत्नी मानसिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया है। तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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