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रायपुर: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ का ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार, तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव और एतराज दर्ज करा सकें।

राजनीतिक दलों को मिलेगी हार्ड कॉपी

आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता सूचियों के साथ-साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम मतदाता सूची इसके बाद जारी की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई, प्रमाणित और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है।

दावे-आपत्तियों के लिए मिलेगा समय

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया। साथ ही ईआरओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर असंग्रहणीय फॉर्म की अस्थायी सूची साझा की ताकि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फील्ड में सत्यापन कर सकें। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस और कारणयुक्त आदेश के किसी भी नाम को नहीं हटाया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद दावा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। मतदाता फॉर्म-6 (नाम जोड़ने), फॉर्म-7 (नाम हटाने) और फॉर्म-8 (सुधार) के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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