आज के समय में फर्जीवाड़े का खेल जोरों पर चल रहा है। आए दिन लोगों के साथ साइबर ठगी होती रहती है। बहुत से  छोटे व्यापारी डिजिटल ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें यह देखा गया कि किसी दुकानदार या छोटे व्यापारी को जालसाजों ने जीएसटी का नकली नोटिस (Fake GST Notice) भेजकर लाखों रुपये ठग लिए। ऐसे में जब भी आपके पास जीएसटी का नोटिस आए तो आप उसे वेरीफाई जरूर करें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आप वेरीफाई करेंगे कैसे? आइए जानते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके यह बताया है कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको जो जीएसटी नोटिस मिला है वह फेक है रियल।

फेक GST नोटिस भेजकर स्कैमर लगाते हैं लोगों को चूना

स्कैमर नकली जीएसटी नोटिस भेजते हैं और व्यापारियों को डराते-धमकाते हैं और उनसे ठगी करते हैं। जो फेक नोटिस स्कैमर्स द्वारा आपको भेजी जाती है उसे हूबहू जीएसटी डिपार्टमेंट की तरह बनाया जाता है। वैसा ही लोगो लगाया जाता है। इतना ही नहीं स्कैमर्स नोटिस में फेक डीआईएन नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं। यही वो नंबर है जिसका इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि आपको भेजा गया नोटिस असली है या नकली।

यह पता लगाने के लिए कि GST नोटिस नकली है या नहीं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे वेरीफाई करना चाहिे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) चेक करके। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) GST डिपार्टमेंट द्वारा जारी हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए एक यूनिक ID नंबर है।

30 सेकंड में पता करें GST नोटिस फर्जी या असली?

GST डिपार्टमेंट से भेजे गए किसी भी कम्युनिकेशन पर DIN यूटिलिटी सर्च की असलियत चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले, डॉक्यूमेंट पर DIN ढूंढें। यह आमतौर पर कम्युनिकेशन में “CBIC-YYYY MM ZCDR NNNN” फॉर्मेट में साफ तौर पर दिखाया जाता है।
  2. DIN मिलने के बाद, ऑफिशियल CBIC पोर्टल पर जाएं। ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब के तहत ‘Verify CBIC DIN GST’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. आपको जो DIN नंबर मिला है, उसे DIN फील्ड में एंटर करें।
  4. ‘सबमिट’ बटन दबाएं। अगर डॉक्यूमेंट असली है या नकली, तो यह सुविधा एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखाएगी।
  5. अगर आपको कन्फर्मेशन मैसेज नहीं दिखाई देता है तो इसे तुरंत साइबर सेल में रिपोर्ट करें। आप सीधा 1030 पर कॉल करके तुरंत इसे रिपोर्ट कर सकते हैं।
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