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रायपुर, राजधानी सहित प्रदेशभर में अब जमीन डायवर्सन की प्रक्रिया आनलाइन करने की तैयारी अंतिम चरण मेें हैं। राजस्व विभाग ने नया एप अैर वेबसाइट तैयार की हैं, जिससे जमीन मालिक घर बैठे डायवरर्सन के लिए आवेदन कर सकेंगे निर्धारित समय सीमा में आदेश जारी नहीं होने पर सिस्टम
स्वयं स्वीकृत आदेश जारी करेगा, जिसे वैध माना जाएगा। इसे लागू करने के लिए 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन साफ्टवेयर तैयार नहीं होने से इसके लागू करने में देरी हुई। अब विभागीय स्तर पर पोर्टल का ट्रायल शुरू हो गया हैं।

नए सिस्टम के तहत जमीन मालिक को सरकारी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें संबंधित क्षेत्र के अनुसार निर्धारित भू-राजस्व और प्रीमियम दर यानी डायवर्सन शुल्क का आनलाइन भुगतान भी करना अनिवार्य होगा। आवेदन सीधे संबंधित जिले के एसडीएम के लागिन पर पहुंचगा। वहां से दस्तावेजों की जांच और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। एसडीएम को आवेदन मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर डायवर्सन का आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। अगर आदेश जारी नहीं किया जाता हैं, तो 16वें दिन सिस्टम से स्वत: आदेश जारी हो जाएगा। इस प्रविधान का उद्देश्य लंबित प्रकरणों को कम करना हैं।

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