बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लगा था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज आए आदेश में कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दी है।

बता दें कि सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) एवं एसीबी/ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट ने मामले में दायर दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह राहत दी है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद सौम्या चौरसिया लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले को उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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