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बिलासपुर। पचपेड़ी क्षेत्र में रहने वाले 33 वर्षीय ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड को महिला ने अपने घर पर बुलाया। इसके बाद उन्हें मिलने के लिए रूम दे दिया। कमरे में जब ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड मिल रहे थे तभी महिला ने उनका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया। महिला वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर एक लाख रुपये मांग रही थी। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

पचपेड़ी क्षेत्र में रहने वाला 33 वर्षीय युवक ड्राइवर है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि ग्राम धुर्वाकारी में रहने वाली रोशनी खूंटे से उसका परिचय है। महिला ने अपने बेटे के बर्थडे पर एक फरवरी को ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। शाम को ड्राइवर वहां पहुंचा। उसकी गर्लफ्रेंड पहले से वहां पहुंच गई थी। ड्राइवर के पहुंचने से पहले ही अपने घर के सदस्यों को रोशनी खूंटे ने घर से बाहर भेज दिया था। ड्राइवर के आने पर बेटे से केक कटवाने के बाद महिला ने अपने घर में ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड को रूम देकर संबंध बना लो कहा।

जब ड्राइवर रूम पर गया तो महिला ने बेड पर धुला हुआ बेडशीट डाल दिया। साथ ही खिड़की में परदे भी लगाए। इसके बाद ड्राइवर ने कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड से संबंध बनाया। इसके कुछ देर बाद ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड अपने-अपने घर चले गए। बाद में महिला ने ड्राइवर के मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में स्क्रीनशाट भेजकर बताया कि उसने वीडियो बना लिया है। उसने वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ड्राइवर से एक लाख रुपये की मांग की।

अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद ड्राइवर जैसे ही अपने घर पहुंचा उसके मोबाइल पर स्क्रीनशाट आ गया। इसे देख ड्राइवर सदमे में आ गया। उसने महिला से बात करने की कोशिश की। उस रात महिला ने काल रिसिव नहीं किया। दूसरे दिन ड्राइवर उसके घर पर गया। तब महिला ने एक लाख रुपये नहीं देने पर ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड को बदनाम करने की धमकी दी। उसकी धमकियों से ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड परेशान हो गए। आखिरकार युवक ने पूरे मामले की शिकायत पचपेड़ी थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने अवैध उगाही का मामला दर्ज किया और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया।

इस मामले में एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि आरोपी महिला रोशनी खूंटे (28) पति करन खूंटे निवासी हेड्सपुर थाना पामगढ़ जिला जांजगीर–चांपा वर्तमान में निवासी ग्राम धुर्वाकारी के खिलाफ भयादोहन की धारा बीएनएस 308(2) का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी अलग से की गई है।

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