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पणजी। गोवा में बीच पर खुलेआम शराब पीने वालों पर अब ज्यादा जुर्माना लगेगा. गोवा पर्यटन विभाग एक अधिकारी ने कहा कि अब बीच पर खुले में शराब पीने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हाालंकि ये ग्रुप में शराब पीने वालों के लिए नियम है वहीं इंडीविजुअल के लिए 2000 रुपये के जुर्माने का नियम तय कर दिया गय है. बता दें कि न्यू ईयर के बाद गोवा के बीचों पर काफी मात्रा में शराब की बोतलें पाई गई थी. राज्य के टूरिज्म डायरेक्टर मेनिनो डिसूजा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बीच पर शराब पीने के खिलाफ लोगों को सावधान करते हुए बोर्ड लगाए गए थे. इसके बावजूद लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया. उन्होंने कहा, पर्यटन विभाग पुलिस के माध्यम से संशोधित नियमों को लागू करेगा. हमारे पास अपनी टूरिस्ट पुलिस फोर्स होने के बाद इसको हम खुद लागू कर पाएंगे. राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में बीच पर शराब पीने के संबंध में संशोधन किया था. इसमें बीच पर शराब पीने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था. वहीं ग्रुप में शराब पीने पर 10,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था. इसके बाद भी बार-बार उल्लंघन करने पर जेल भेजने का नियम भी बनाया गया था. जनवरी 2019 के कानून में समुद्र तटों खुले में शराब पीने से रोकने के साथ-साथ खुले में खाना भी नहीं पकाने का नियम लागू किया गया था. इसका उल्लघंन करने पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया था. जुर्माना नहीं नहीं देने पर आरोपी को गिरफ्तार करने और तीन महीने की सजा का प्रावधान भी इस एक्ट में लागू किया गया था.

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