प्रयागराज: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक सम्पति मामले की जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता की शिकायत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले के में जांच के आदेश दिए थे। राहुल ने अब CBI और ED से जांच कराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।

आप को बात दें कि कांग्रेस नेता ने कर्नाटक के एक BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक शिकायत के संबंध में पारित इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें गांधी के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति का आरोप लगाया गया था। मई में जारी अपने आदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर शिकायत वास्तव में संबंधित एजेंसियों को मिली है, तो उसमें शामिल आरोपों को कानून के अनुसार वेरिफाई किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि CBI और ED कानूनी दायरे में ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं।

इसके बाद, 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने CBI के एक हलफ़नामे पर नाराज़गी जताई, जिसमें कहा गया था कि उसने कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया। साथ ही, हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया और कहा कि अगर वेरिफ़िकेशन या जांच के दौरान कोई कार्रवाई करने लायक जानकारी सामने आती है तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।

CBI और ED के अलावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT), रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स और डायरेक्टर ऑफ़ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस को भी पिटीशनर के आरोपों पर जवाब देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने के अलावा, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर पिटीशन भी दायर की है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में कार्रवाई को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को करेगा।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31