रायपुर। मुजगहन थाना क्षेत्र में महिला की हत्या और एक अन्य महिला से मारपीट की दो अलग-अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी महिलाओं को अकेला देखकर उनका साइकिल से पीछा करता था। 21 जुलाई को न्यू स्वागत विहार के पास खाली प्लॉट में पानी में मिली महिला के शव के मामले में आरोपी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद गला दबाकर तथा मुंह-नाक पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह मृतिका का मोबाइल अपने साथ ले गया और साइकिल से फरार हो गया।
पुलिस ने इस मामले में सेजबहार निवासी देवेंद्र कुमार साहू उर्फ राकेश उर्फ मंछला (29) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त साइकिल और घटना के दौरान पहने कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में आरोपी का पूर्व में भी महिला संबंधी अपराधों में जेल जाना सामने आया है। वर्ष 2017 के एक मामले में न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
खाली प्लॉट के पानी में मिला था महिला का शव
21 जुलाई 2026 को मुजगहन पुलिस को सूचना मिली थी कि न्यू स्वागत विहार के पास स्थित एक खाली प्लॉट में भरे पानी में एक महिला का शव पड़ा है। सूचना पर एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट, मुजगहन थाना पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान महिला की बाईं आंख के ऊपर चोट और शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंच के निशान मिले।
मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट व खरोंच के निशान के साथ पानी में डूबने से श्वास अवरुद्ध होना मृत्यु का कारण बताया गया। इसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 169/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
दूसरी महिला पर हमला: चिल्लाने पर भागा आरोपी
इसी दौरान 5 अगस्त की रात सेजबहार निवासी एक महिला ने मुजगहन थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे वह घर जा रही थी। बेकरी दुकान के पास पीछे से एक अज्ञात युवक आया और अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने महिला को नाली में धक्का देकर गिराया और उसके साथ मारपीट की। महिला के जोर-जोर से चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया। इस मामले में अपराध क्रमांक 188/26 धारा 115(2), 296 और 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।
8 से अधिक टीमों ने खंगाले सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, ऐसे पकड़ाया आरोपी
दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन तथा डीसीपी क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला और डीसीपी पश्चिम जोन रॉबिन्सन गुडिया की मॉनिटरिंग में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और मुजगहन पुलिस की आठ से अधिक टीमें गठित की गईं। टीमों ने दोनों घटनास्थलों और वहां आने-जाने वाले रास्तों की पड़ताल की। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। संदिग्धों की गतिविधियों के साथ ही घटना के तरीके का विश्लेषण किया गया।
पुलिस ने पूर्व में इसी तरह के अपराधों में शामिल आरोपियों और हाल में जेल से छूटे व्यक्तियों की भी जानकारी जुटाई। मुखबिरों को सक्रिय करने के साथ तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया। लगातार जांच के दौरान पुलिस को सेजबहार निवासी देवेंद्र कुमार साहू के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पुलिस के अनुसार उसने दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।
पूछताछ में खुलासा: अकेली महिलाओं को शिकार बनाता था आरोपी
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अक्सर अकेली महिलाओं को देखकर उनका साइकिल से पीछा करता था। 21 जुलाई को भी उसने मृतिका को अकेले जाते देखा और साइकिल से उसका पीछा किया। बाद में उसे पकड़कर झूमाझटकी की और घटनास्थल के पास ले गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद गला दबाकर तथा मुंह एवं नाक पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी मृतिका का मोबाइल लेकर साइकिल से मौके से फरार हो गया। इसी तरह 5 अगस्त को उसने दूसरी महिला को भी निशाना बनाया था, लेकिन महिला के शोर मचाने पर वह भाग निकला और घटना में सफल नहीं हो सका।
आपराधिक पृष्ठभूमि: पहले भी पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले में काट चुका है सजा
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजगहन थाने के वर्ष 2017 के अपराध क्रमांक 60/17 में धारा 376, 450 भादवि, पॉक्सो एक्ट तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा टिकरापारा थाने में वर्ष 2025 में भी उसके खिलाफ मारपीट और महिला संबंधी धाराओं में अपराध दर्ज हुआ था।



















