मुंबई: महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा है कि पुणे की एक मिठाई की दुकान के खिलाफ़ की गई अपनी कार्रवाई पर कायम है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA को दुकान को 5 लाख रुपये देने और उसका कामकाज फिर से शुरू करने की इजाज़त देने का निर्देश दिया था। तुकाराम मुंढे ने कहा कि FDA कोर्ट के आदेश की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहा है और उसे देखने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगा।

मुंढे ने बताया कि पुणे की मिठाई की दुकान के मामले में आया आदेश हमारे लिए हैरान करने वाला है। हालांकि, लिखित आदेश अभी आना बाकी है, और हम देखेंगे कि वह कब आता है। लेकिन हम यहां अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।

फूड पॉइजनिंग के बाद कार्रवाई : FDA

विभाग की कार्रवाई का बचाव करते हुए तुकाराम मुंढे ने कहा कि दुकान के प्रोडक्ट खाने से कई ग्राहकों के बीमार पड़ने के बाद FDA ने जनहित में कार्रवाई की थी। कमिश्नर ने आगे कहा कि यह फूड पॉइज़निंग का मामला था, और जिन लोगों ने मिठाई खाई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, और रिपोर्ट ‘असुरक्षित’ आई थी। इसलिए, हमने जो कार्रवाई की वह सही थी। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम अपनी बात पर कायम हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद, हम उसकी जांच करेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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