नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने के मामले में MCD ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण जोन में तैनात डिप्टी कमिश्नर समेत पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक निलंबन के आदेश दिए गए हैं।

डिप्टी कमिश्नर समेत इन 5 अधिकारियों पर गिरी गाज

MCD के विजिलेंस विभाग की ओर से 7 सितंबर 2026 को जारी अलग-अलग कार्यालय आदेशों के मुताबिक इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारीपद
राकेश कुमारडिप्टी कमिश्नर (साउथ जोन)
रणवीर सिंहसुपरिंटेंडिंग इंजीनियर
ललित कुमार गोयलएग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग)
सुनील चौहान
आशीष कुमार
असिस्टेंट इंजीनियर (बिल्डिंग)

जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग)
पहली बार डिप्टी कमिश्नर पर एक्शन 
कार्रवाई में दक्षिण जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार का निलंबन सबसे अहम माना जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार उन्हें MCD के आयुक्त के 7 सितंबर के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, किसी इमारत के गिरने के मामले में डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी के निलंबन का यह पहला मामला बताया जा रहा है। राकेश कुमार बिहार से प्रतिनियुक्ति पर MCD में सेवाएं दे रहे थे।
इंजीनियरिंग टीम भी कार्रवाई की जद में
MCD की कार्रवाई इंजीनियरिंग टीम तक भी पहुंची है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह को DMC Services (Control & Appeal) Regulations, 1959 के Regulation 5(2) के तहत विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के दौरान निलंबित किया गया है।

इंजीनियरिंग टीम भी कार्रवाई की जद में

MCD की कार्रवाई इंजीनियरिंग टीम तक भी पहुंची है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह को DMC Services (Control & Appeal) Regulations, 1959 के Regulation 5(2) के तहत विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के दौरान निलंबित किया गया है।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार गोयल, असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अवैध और खतरनाक इमारतों पर सख्ती

सत्य निकेतन के P-14 में पांच मंजिला PG इमारत गिरने के बाद सरकार और MCD ने अवैध एवं खतरनाक निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दोबारा दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, राहत और कार्रवाई की समीक्षा की थी।

इसके साथ ही पांचवीं मंजिल वाले अवैध भवनों को तत्काल सील करने और आसपास के PG एवं भवनों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब पांच MCD अधिकारियों के निलंबन से कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है।

P-13 को भी घोषित किया गया खतरनाक

हादसे का असर बराबर स्थित P-13 भवन पर भी पड़ा है। नुकसान के बाद MCD ने इस भवन को खतरनाक घोषित कर दिया है। निगम के आदेश में मालिक को भवन ध्वस्त करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।

निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर MCD खुद भवन को ध्वस्त कर सकता है और इसका खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। 

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