गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि वायरस से संक्रमण की श्रृंखला को तोडऩे के लिए तीन से चार दिनों के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। अदालत कोराना वायरस की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की पीठ ने कहा कि वायरस पर काबू के लिए ऐसे लॉकडाउन या कर्फ्यू की जरूरत है।
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