रायगढ़ । पुसौर थानांतर्गत युवती द्वारा युवक के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया कि एक निजी संस्थान में कार्य के दौरान अरूण कुमार भोय से परिचय हुआ। उस दौरान अरूण एम्बुलेंस वाहन में हेल्फर का काम करता था। दोनों पिछले दो वर्ष से प्रेम संबंध शारीरिक भी रखते थे। वहीं युवती ने कहा कि अरूण को शादी के बाद मिलने-जुलने को कहती तो अरूण मारने पीटने की धमकी देता और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। अब अरूण को शादी के लिये कहने पर वह पहचानने से भी इंकार करने लगा है। पीड़िता के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 506(B), 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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