रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द ”बस्तर विश्वविद्यालयÓÓ के स्थान पर, शब्द ”शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तरÓÓ प्रतिस्थापित किया जाये। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 69 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात (70) स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम- इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के संशोधन के फलस्वरूप स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए वही अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम लागू माने जायेंगे, जो कि विद्यमान विश्वविद्यालय, जिससे नवीन विश्वविद्यालय निर्मित किया गया हो, के लिए लागू है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
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राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 में हस्ताक्षर किए
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