रायपुर। उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में फ्री-होल्ड हेतु नियम जारी किए गए थे जो केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 18 मई को कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्य के औद्योगिक इकाईयों को अधिक से अधिक इस नियम का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर-लैण्ड बैंक से आबंटन प्राप्त औद्योगिक इकाईयों को भी फ्री-होल्ड की पात्रता होगी। इसके तहत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर अब 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो भी शामिल किया गया है साथ ही उद्योगों को 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि आबंटन के स्थान पर 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित होगी।
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