रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लंबे लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रकिया शुरू हो गई है। लेकिन कुछ चीजों में अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा, क्योंकि सुबह से व्यापारी दुकानों को खोलने में असमंजस की स्थिति में थे। इसलिए रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने लॉकडाउन के संबंध में देर रात आदेश जारी किए हैं। कल देर रात जारी आदेश के अनुसार प्रशासन ने सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क और सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा मरीन ड्राइव, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रखा है। वहीं, स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद भी रहेंगे, लेकिन छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें. चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, देशी मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट्स और क्लब, बार खुलेंगे लेकिन 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कमरे और डाइनिंग हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी 10 बजे तक की जा सकेगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा।
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