कोरिया। कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा श्रीमती अरूंधती राज, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र सरभोका, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना एवं शासकीय कार्य में अनियमिता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीगसढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती अरूंधती राज का मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी खडग़वां जिला कोरिया निर्धारित किया जाता है। श्रीमती राज को निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कार्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित
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